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हरियाणा दयालु योजना 2025 – आर्थिक रूप से कमजोर BPL परिवारों को 2286 लाभार्थियों को ₹86.93 करोड़ की सहायता राशि, यहाँ से चेक करें अपना स्टेटस

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई दयालु योजना (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 5 मई 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राशि ट्रांसफर की।

दयालु योजना क्या है?

दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है और जिनके किसी सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु या 70% से अधिक स्थायी विकलांगता हुई हो। योजना के तहत 6 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कवर किया गया है।

यह योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (Haryana Parivar Suraksha Nyas) द्वारा संचालित की जाती है और राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता

आयु वर्गसहायता राशि
6 से 12 वर्ष तक₹1 लाख
12 से 18 वर्ष तक₹2 लाख
18 से 25 वर्ष तक₹3 लाख
25 से 40 वर्ष तक₹5 लाख
40 से 60 वर्ष तक₹3 लाख

अब तक का प्रदर्शन

  • 5 मई 2025 को मुख्यमंत्री ने 2286 लाभार्थियों को ₹86.93 करोड़ की सहायता राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की।
  • योजना शुरू होने से अब तक कुल 28644 परिवारों को ₹1076 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है।

पात्रता मानदंड

दयालु योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:

  • आवेदक हरियाणा का निवासी हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम हो (FIDR डेटाबेस में सत्यापित)।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए।
  • मृत्यु या विकलांगता 6 से 60 वर्ष आयु वर्ग में होनी चाहिए।
  • मृत्यु या विकलांगता की घटना के 3 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

आवेदन कैसे करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट https://dapsy.finhry.gov.in/ पर जाएं।
  2. “Apply Scheme” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें और OTP से लॉगिन करें।
  4. उस सदस्य का चयन करें जिसकी मृत्यु या विकलांगता हुई है।
  5. सभी आवश्यक जानकारी और प्रमाणपत्र अपलोड करें।
  6. आवेदन सबमिट करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • बैंक खाता विवरण (आधार लिंक)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र / विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • यदि लागू हो तो PMJJBY या PMSBY का प्रमाण
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